कुछ धाराएं हटाई गई, कुछ धाराएं बढ़ाई गई, नागरिकों को दी गई समझाइश
राजेश माँझी इछावर, एमपी मीडिया पॉइंट
अत्यंत आवश्यक हो तभी पुलिस विभाग किसी आरोपी पर हथकड़ी का इस्तेमाल करे, क्योंकि हथकड़ी लगने से आरोपी सहित उसका परिवार भी मानसिक रूप से परेशान हो जाता है।
आज अनयशयक रूप से चल रही कानून के अन्तर्गत धाराओं को हटाया गया है साथ ही कुछ अन्य धाराओं को जोड़ा जा रहा है उक्त बात न्याय धीश इछावर प्राची समाधिया ने कही उन्होने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 356 में भी बदलाव किया गया है। पहले अदालत में अपील करने का मौका दिया जाता था लेकिन अब अगर तीन वर्ष गुजर गए तो अपील का कोई प्रावधान नहीं रहेगा।
उक्त कार्यक्रम में पुलिस विभाग की तरफ से मौजूद टी आई बृजेश कुमार ने कहा की आज का यह आयोजन पुलिस और पब्लिक के बीच का एक पुल साबित होगा जो आगे चलकर समाज को एक नई दिशा प्रदान करेगा। हालाकि पूर्व वक्ता न्याय धीश इछावर प्राची समाधिया ने समस्त जानकारी दे दी है,लेकिन पुलिस का भी अपना दायित्व बनता है। वह नियमानुसार अपनी कार्यवाही करे।
टी आई बृजेश कुमार आगे कहा की समस्त थानों में आज के दिन धारा परिवर्तनों को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है जिसमे इछावर भी शरीक है।
हम नए कानूनों को थाना क्षेत्र अन्तर्गत लेकर जायेंगे। जानकारी और जागरूकता ग्राम्यांचलों तक पहुचाई जायेगी।
कार्यक्रम में उपस्थित
समाज सेवी कैलाश सुराना, इछावर रेंजर नवनीत झा, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश प्रगट,आदि मौजूद।