भैरुंदा में अनियंत्रित कोलाहल मचाता कान फोड़ू डीजे जब्त, डीजे संचालक पर पुलिस की कार्रवाई
समझाईशों के बावजूद नहीं सुधरे डीजे वाले तो पुलिस ने दिया ट्रीटमेंट

भैरुंदा में अनियंत्रित कोलाहल मचाता कान फोड़ू डीजे जब्त, डीजे संचालक पर पुलिस की कार्रवाई
थाना भैरुन्दा पुलिस द्वारा म. प्र. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत डीजे जब्त कर डीजे संचालक पर की कार्यवाही
सीहोर, 13 मार्च 2026
एमपी मीडिया पॉइंट
तमाम समझाईश के बावजूद डीजे संचालक जन मानस की नींद हराम किए हुए हैं। इनके धंधों में लोगों की परेशानियां रोजाना डूब रही हैं। लेकिन यह अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे।
ऐसा नहीं है, बता दें कि भैरुंदा क्षेत्रांतर्गत एसडीओपी रोशन कुमार जैन के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक घनश्याम दांगी द्वारा डीजे संचालकों एवं शादी/मैरेज गार्डन संचालकों की बैठक आयोजित की जा चुकी है जिसमें सभी को निर्देशित किया गया था कि आगामी दिनों में परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा शासकीय भवन जैसे अस्पताल, न्यायालय, स्कूल, थाना आदि के आसपास डीजे बजाना प्रतिबंधित रहेगा ।
फिर भी दिनांक 13 मार्च 2026 को छोटा बाजार भैरुंदा मे न्यू साई डीजे द्वारा अत्यधिक आवाज मे डीजे बजाया जा रहा था। जिसकी सूचना प्राप्त होने पर थाना भैरुंदा पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर डीजे को बंद कराया गया, साथ ही डीजे संचालक व चालक के विरुद्ध विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए डीजे मय वाहन MP09GE4932 जप्त कर मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम धारा 7/15 के तहत वैधानिक कार्यवाही कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है।
आरोपीगण -: (1)गोलू अटेरिया पिता रमेश चन्द्र अटेरिया उम्र 31 वर्ष निवासी बालागांव
(2)जसवंत पिता रमेश चन्द्र अटेरिया उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम बालागाँव
इस ख़बर के साथ एक बार फिर थाना भैरुंदा पुलिस द्वारा आमजन से अपील की गई है कि ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों का पालन करें, अन्यथा उल्लंघन करने पर विधि अनुसार कार्रवाई भुगतने के लिए तैयार रहें।


