भैरुंदा

नगर परिषद भैरुंदा के सीएमओ पर लगाया गया जुर्माना

समय सीमा पर सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाए सीएमओ

नगर परिषद भैरुंदा के सीएमओ पर लगाया गया जुर्माना

सीहोर, 20 अगस्त, 2026
एमपी मीडिया पॉइंट

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध नहीं कराने पर डिप्टी कलेक्टर गिरिराज परिहार द्वारा भैरूंदा नगर परिषद के सीएमओ राम प्रसाद भावरे पर जुर्माना लगाया गया है।
जारी आदेशानुसार भैरूंदा नगर परिषद के सीएमओ रामप्रसाद भावरे द्वारा विवाह पंजीयन से संबंधित आवेदन का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण न करते हुए तीन दिन के अनावश्यक विलंब से आवेदन का निराकरण किया गया। इस कारण सीएमओ पर तीन दिन के विलंब के लिए 750 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही भविष्य में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने की हिदायत दी गई है।

उल्लेखनीय है कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं प्रदान करना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी है। समय-सीमा का उल्लंघन होने पर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिदिन के हिसाब से 250 रूपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

राजेश शर्मा

राजेश शर्मा मप्र से प्रकाशित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के हिंदी दैनिक अख़बारों- दैनिक भास्कर नवभारत, नईदुनिया,दैनिक जागरण,पत्रिका,मुंबई से प्रकाशित धर्मयुग, दिनमान के पत्रकार रहे, करीब पांच शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में भी बतौर रिपोर्टर के हाथ आजमाए। वर्तमान मे 'एमपी मीडिया पॉइंट' वेब मीडिया एवं यूट्यूब चैनल के प्रधान संपादक पद पर कार्यरत हैं। आप इतिहासकार भी है। श्री शर्मा द्वारा लिखित "पूर्वकालिक इछावर की परिक्रमा" इतिहास एवं शोध पर आधारित है। जो सीहोर जिले के संदर्भ में प्रकाशित पहली एवं बेहद लोकप्रिय एकमात्र पुस्तक में शुमार हैं। बीएससी(गणित) एवं एमए(राजनीति शास्त्र) मे स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के पश्चात आध्यात्म की ओर रुख किए हुए है। उनके त्वरित टिप्पणियों,समसामयिक लेखों,व्यंगों एवं सम्पादकीय को काफी सराहा जाता है। सामाजिक विसंगतियों, राजनीति में धर्म का प्रवेश,वंशवाद की राजसी राजनिति जैसे स्तम्भों को पाठक काफी दिलचस्पी से पढतें है। जबकि राजेश शर्मा खुद अपने परिचय में लिखते हैं कि "मै एक सतत् विद्यार्थी हूं" और अभी तो हम चलना सीख रहे है..... शैलेश तिवारी

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