मध्यप्रदेश

अवैध गांजे के साथ सीहोर का आदतन तस्कर गिरफ्तार

मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस विभाग सख्ती...

  • अवैध गांजे के साथ सीहोर का आदतन तस्कर गिरफ्तार

सीहोर, 04 नवंबर 2026
एमपी मीडिया पॉइंट

​कोतवाली पुलिस का गांजा तस्करी पर प्रहार: 700 ग्राम अवैध गांजे के साथ आदतन तस्कर गिरफ्तार

​अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना कोतवाली पुलिस ने बड़नगर रोड स्थित खेत में दबिश देकर एक आदतन अपराधी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से करीब 6,000 रुपये मूल्य का 700 ग्राम अवैध गांजा जप्त किया गया है।

पुलिस अधीक्षक श्रीमती सोनाक्षी सक्सेना द्वारा जिले के समस्त थाना एवं अनुभाग प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ प्रशांत चौबे एवं नगर पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिनंदना शर्मा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक गिरीश दुबे के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया।

घटना का विवरण एवं पुलिस कार्रवाई

मंगलवार 03 नवंबर 2026 को थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम बड़नगर रोड स्थित एक खेत में अवैध मादक पदार्थ रखा गया है। पुलिस टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी और मौके से आरोपी चंपालाल पिता दुर्गा प्रसाद यादव (उम्र 50 वर्ष, निवासी दुर्गा कॉलोनी, सीहोर) को घेराबंदी कर पकड़ा।
​तलाशी लेने पर आरोपी के कब्जे से 700 ग्राम अवैध मादक पदार्थ (गांजा) कीमती करीब 6,000 रुपये विधिवत जप्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 832/26, धारा 8/20 NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। गिरफ्तार आरोपी से अवैध मादक पदार्थ के स्रोत के संबंध में पूछताछ जारी है।

​आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड

गिरफ्तार आरोपी चंपालाल यादव एक आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी मादक पदार्थ तस्करी, आबकारी एवं मारपीट के कई प्रकरण पंजीबद्ध हैं:
​एनडीपीएस एक्ट (धारा 8/20): अपराध क्रमांक 799/17, 713/22, 02/25, 395/25, 760/25 एवं 837/25 (कुल 6 पूर्व प्रकरण)।
​आबकारी एक्ट: अपराध क्रमांक 230/24 (धारा 49-ए) एवं अपराध क्रमांक 348/24 (धारा 34)।
​भारतीय न्याय संहिता (BNS): अपराध क्रमांक 531/24, धारा 296, 115(2), 351(3) बीएनएस।
​प्रतिबंधात्मक कार्यवाही: इस्तगासा क्रमांक 53/24 व 28/25 (धारा 129 BNSS) तथा क्रमांक 01/25, धारा 3(1) PIT (NDPS) एक्ट।

उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक गिरीश दुबे, सउनि रितेश डामोर, प्रधान आरक्षक वीरेंद्र सिंह परमार, प्रधान आरक्षक भगवान सिंह आदि का योगदान उल्लेखनीय रहा।

राजेश शर्मा

राजेश शर्मा मप्र से प्रकाशित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के हिंदी दैनिक अख़बारों- दैनिक भास्कर नवभारत, नईदुनिया,दैनिक जागरण,पत्रिका,मुंबई से प्रकाशित धर्मयुग, दिनमान के पत्रकार रहे, करीब पांच शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में भी बतौर रिपोर्टर के हाथ आजमाए। वर्तमान मे 'एमपी मीडिया पॉइंट' वेब मीडिया एवं यूट्यूब चैनल के प्रधान संपादक पद पर कार्यरत हैं। आप इतिहासकार भी है। श्री शर्मा द्वारा लिखित "पूर्वकालिक इछावर की परिक्रमा" इतिहास एवं शोध पर आधारित है। जो सीहोर जिले के संदर्भ में प्रकाशित पहली एवं बेहद लोकप्रिय एकमात्र पुस्तक में शुमार हैं। बीएससी(गणित) एवं एमए(राजनीति शास्त्र) मे स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के पश्चात आध्यात्म की ओर रुख किए हुए है। उनके त्वरित टिप्पणियों,समसामयिक लेखों,व्यंगों एवं सम्पादकीय को काफी सराहा जाता है। सामाजिक विसंगतियों, राजनीति में धर्म का प्रवेश,वंशवाद की राजसी राजनिति जैसे स्तम्भों को पाठक काफी दिलचस्पी से पढतें है। जबकि राजेश शर्मा खुद अपने परिचय में लिखते हैं कि "मै एक सतत् विद्यार्थी हूं" और अभी तो हम चलना सीख रहे है..... शैलेश तिवारी

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