शाजापुर(मध्यप्रदेश): नाबालिक से साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा एवं 5000 रूपये जुर्माना
न्याय
नाबालिक से साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष की सजा एवं 5000 रूपये जुर्माना
शाजापुर: एमपी मीडिया पॉइंट
नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार शाजापुर ने बताया कि , द्वितिय अपर सत्र न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आरोपी धर्मेन्द्र मेवाडा पिता विक्रम मेवाडा निवासी झाडला को धारा 3 /4 पाक्सो एक्ट में दोषी पाते हुये 10 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । संजय मोरे अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी ने दिनांक 08/07/2020 को थाना शुजालपुर मण्डी पर रिपोर्ट की गई थी। घटना की रात 08 बजे फरियादी की नाबालिक लडकी ओर परिवार के सभी सदस्य घर पर थे , तभी उसकी लडकी घर के पीछे तरफ बनी खिडकी से बिना बताये कही चली गई। जिसकी तलाश आसपास व गांव में की लेकिन उसका कोई पता नहीं चला । उसने शंका के आधार पर धर्मेन्द्र मेवाडा के विरुद्ध उसकी लडकी को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट लिखाई। अनुसंधान के दौरान पीडिता को पुलिस ने आरोपी के कब्जे से दस्तयाव किया।बाद अनुसंधान आरोपी के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया ।
न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होते हुए आरोपी धर्मेन्द्र मेवाडा को दोषसिद्ध किया गया है। साक्षीयों पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका कोर्ट मोहर्रिर धर्मेन्द्र राजपूत की रही ।
उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी संजय मोरे अति.जिला लोक अभियोजन अधिकारी शुजालपुर द्वारा उपसंचालक ‘’अभियोजन’’ महोदय शाजापुर सुश्री प्रेमलता सोलंकी के मार्गदर्शन में कार्यवाही को अंजाम दिया।