सीहोर/एमपी : दीपावली पर अवैध पटाखों और खतरनाक विस्फोटक उपकरणों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
आष्टा/मैना में हो चुकी कार्रवाई

सीहोर/एमपी : दीपावली पर अवैध पटाखों और खतरनाक विस्फोटक उपकरणों के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
सीहोर, 27 अक्टूबर 2026
एमपी मीडिया पॉइंट
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बालागुरू के. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत दीपावली पर्व के दौरान जिले में लोक शांति, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार प्रतिबंधित पटाखों, आतिशबाजी, कैल्शियम कार्बाइड गन तथा गैस द्वारा धमाका करने वाले अन्य खतरनाक उपकरणों के निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय एवं वितरण पर प्रतिबंध लगाया गया है।
जारी आदेश के अनुसार अस्थायी लाइसेंसधारी पटाखा विक्रेताओं को स्थानीय निकायों द्वारा निर्धारित एवं चिह्नित स्थानों पर ही दुकानें लगाने की अनुमति होगी। अन्य स्थानों पर पटाखों का भंडारण एवं विक्रय प्रतिबंधित रहेगा। जिले के समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों एवं संबंधित विभागों को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर एक माह तक प्रभावशील रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।



