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जघन्‍य एवं सनसनीखेज अपराध में नाबालिक की हत्‍या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदण्‍ड से किया दण्डित

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जघन्‍य एवं सनसनीखेज अपराध में नाबालिक की हत्‍या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदण्‍ड से किया दण्डित

सीहोर, एमपी मीडिया पॉइंट

न्‍यायालय प्रथम अपर सत्र न्‍यायाधीश श्रीमती शिप्रा पटेल आष्‍टा,जिला सीहोर के द्वारा दिनांक 08/08/24 को निर्णय पारित करते हुए अभियुक्‍त विशाल को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 5000/ – रूपये अर्थदण्‍ड से दण्डित किया।

विशेष लोक अभियोजक, देवेन्‍द्र सिंह ठाकुर द्वारा बताया गया कि-
घटना का विवरण – अभियोजन कहानी इस प्रकार है कि पीड़िता/मृतिका के पिता द्वारा वर्ष 2022 में थाना जावर में इस आशय की देहाती नालशी लेख करायी थी कि मैं मजदूरी करता हॅू और अपनी पत्नी, पीड़िता/मृतिका तथा अपने पुत्र के साथ खेत पर बने मकान में पिछले तीन साल से रहकर मजदूरी कर रहा हॅू । वहीं हमारे कमरे के बगल वाले कमरे में रह कर विशाल दो वर्ष से मजदूरी का काम करता है। आज सुबह मैं व मेरी पत्नी खेत में काम कर रहे थे कि तभी 10:30 बजे के आसपास मेरे कमरे के पास मेरे मालिक की जोर जोर से चिल्‍लो की आवाज आने लगी तो मैं दोड़कर वहॉ गया। वहॉं भूसा रखने वाले कमरे में पीड़िता/मृतिका के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। हम दोनों ने कमरे के अंदर जाकर देखा तो विशाल टेक्टर के बंफर से पीड़िता/मृतिका के सिर में मार रहा था और हमें देखकर धक्का देकर बंफर अपने हाथ में लेकर भाग गया । हमने देखा कि पीड़िता/मृतिका खून से लथपथ होकर औंधे मॅुंह पड़ी थी। उसके सिर, चेहरे से खून बह रहा था। सिर व चेहरा कुचला हुआ था। मैं विशाल को पकड़ने के लिए बाहर आकर चिल्लाने लगा तब तक विशाल भाग गया था। मैने अंदर जाकर देखा तो पीड़िता/मृतिका की मौत हो चुकी थी विशाल ने पीडिता/अभियोक्‍त्री की हत्या कर दी है। आरोपी विशाल के विरूद्ध थाना जावर में धारा 302 भा.दं.सं.1860 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया एवं संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध अपराध कारित करने के पर्याप्त साक्ष्य होने से अभियोगपत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया ।
धारा 302 के तहत पांच हजार रुपये सहित आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई

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