शराब पीकर ट्रेक्टर चलाना पड़ा मंहगा, 17 हजार रुपये का जुर्माना
शराबी ट्रैक्टर चालक पर 185mv एक्ट के तहत 17,000/- हजार जुर्माना का दंड
सीहोर, एमपी मीडिया पॉइंट
थाना भेरुन्दा (नसरुल्लागंज) नगर अंतर्गत दिनांक 18/10/23 को नवदुर्गा त्यौहार मे रात्रि के समय नसरुल्लागंज नगर के मुख्य मार्ग पर ट्रैक्टर क्रमांक MP05/F/9244 का चालक खतरनाक तरीके व लापरवाही से ट्रैक्टर चला रहा था। नगर मे पुलिस पेट्रोलिंग कर रहे प्र आर राजेंद्र वर्मा ने सावधानी से उक्त ट्रैक्टर को रुकबा कर समझाइस दी जा रही थी जो चालक अत्यधिक शराब के नशे मे प्रतीत हुआ। प्रधान आरक्षक राजेंद्र द्वारा ट्रैक्टर एवं चालक राधेलाल पिता बापूलाल ओसले उम्र -50 वर्ष निवासी ग्राम हालियाखेड़ी भेरुन्दा को साथी स्टाफ के साथ सुरक्षित थाना लाया जाकर चालक का शराब की उपस्थिति का शासकीय अस्पताल से मेडिकल कराया ओर ट्रैक्टर को मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184,185,3/181 मे जप्त कर प्रकरण माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया था।
दिनांक 26/10/23 को न्यायालय भेरुन्दा द्वारा आरोपी चालक के विरुद्ध यातायात के नियमों का उल्लंघन करता पाया जाने पर 17,000/-(सत्रह हजार )रुपये के दंड से दण्डित किया गया है।
प्रधान आरक्षक राजेंद्र वर्मा द्वारा नवदुर्गा पर्व पर ड्यूटी के दौरान अपनी सूझ -बूझ से शराबी ट्रैक्टर चालक को खतरनाक तरीके से ट्रैक्टर चलाते हुये समय पर रोका जिससे उक्त समय भीड़भाड़ व पैदल यात्रियों के साथ कोई अप्रिय घटना घटित नही हुई।
थाना भेरुन्दा पुलिस आमजन से अपील करती है कि वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार के नशे का सेवन ना करें, यातायात के नियमों का पालन करें।