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हाइलाइट्स
निशुल्क शव वाहन सेवा के लिए सीहोर जिले को मिले दो वाहन,
चौबीस घंटे सातों दिन होगा शव वाहन का संचालन
शव वाहन के संचालन के लिए जिला स्तर पर होगा एक नोडल अधिकारी,
सरकारी अस्पताल में हुई मृत्यु के मामले में प्रदान की जायेगी शव वाहन सेवा
जिले की सीमा के अन्दर संचालित होगी निशुल्क शव वाहन सेवा
सीहोर,30 जुलाई 2025
एमपी मीडिया पॉइंट
पूरी खबर विस्तार से…
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश में राज्य शासन द्वारा संचालित शासकीय संस्था में रोगी अथवा दुर्घटना पीड़ित के उपचार के दौरान मृत्यु उपरांत मृतक को निवास स्थल अथवा श्मशान घाट तक निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से शववाहन सेवा का संचालन प्रारंभ किया गया है। इसके तहत सीहोर जिले को दो शव वाहन प्राप्त हुए हैं। इसमें एक वाहन जिला अस्पताल में सेवा के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेगा।
कलेक्टर बालागुरू के. ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी शासकीय अस्पतालों में रोगी अथवा दुर्घटना पीड़ितों की इलाज के दौरान मृत्यु होने पर मृतक को सम्मानपूर्वक अपने परिजनों को सुपुर्द कर निशुल्क उनके निवास स्थल तक पहुंचाया जायेगा। शव वाहन शासकीय अस्पताल से मृतक को उसके निवास स्थल या शमशान घाट तक निःशुल्क पहुंचाने के लिए जिले की सीमा के अन्दर संचालित किया जायेगा। विभाग द्वारा शव वाहन राज्य शासन द्वारा संचालित शासकीय चिकित्सा संस्थानों में हुई मृत्यु के प्रकरणों में उपयोग किया जायेगा। कलेक्टर ने बताया की शव वाहनों की अनुपलब्धता पर जिला कलेक्टर निविदा में स्वीकृत दर अनुसार स्थानीय स्तर पर अन्य वाहन द्वारा सेवा प्रदान की जा सकेगी। रोगी कल्याण समिति को इस संबंध में राज्य शासन द्वारा पृथक से आवंटन प्रदाय किया जायेगा। निजी चिकित्सालयों निवास स्थल एवं अन्यत्र किसी भी स्थान में हुई मृत्यु के प्रकरण में शव वाहन उपलब्ध कराये जाने की पात्रता नहीं होगी। सीहोर जिले को दो शव वाहन सहित प्रदेश के समस्त 19 चिकित्सा महाविद्यालयों वाले जिलों में 04 तथा शेष 37 जिलों के जिला चिकित्सालयों हेतु 02 के मान से कुल 148 शव वाहन प्रदान किये गये हैं ।
सीएमएचओ के नियंत्रण में संचालित होंगे शव वाहन
समस्त शव वाहन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अथवा जिला अस्पताल में तैनात होंगे तथा जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की निगरानी एवं नियंत्रण में कार्य करेंगे। शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अथवा जिला अस्पताल के अतिरिक्त अन्य शासकीय स्वास्थ्य संस्था सीएचसी, तथा पीएचसी में हुई संस्थागत मृत्यु के प्रकरण में मृतक के परिवहन के लिए सम्बंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा आवश्यकता अनुसार जिला चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय से संपर्क कर शव वाहन उपलब्ध कराया जा सकेगा।
जिला चिकित्सालय या चिकित्सा महाविद्यालय में उपचार के दौरान मृत्यु के प्रकरण में मृतक को शव वाहन से परिवहन के लिए संबंधित स्वास्थ्य संस्था के नोडल द्वारा उक्त संस्था में तैनात शव वाहन को मृतक को ले जाने के लिये उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रत्येक प्रकरण में शव वाहन के चालक द्वारा मृतक के शव को ले जाने संबंधित शासकीय स्वास्थ्य संस्था से मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। यह जिम्मेदारी जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन अथवा चिकित्सा महाविद्यालय के नोडल की होगी।
चौबीस घंटे सातों दिन संचालित होंगे शव वाहन
शव वाहन चौबीस घंटे सातों दिन संचालित होंगे। जिसमें प्रत्येक समय एक वाहन चालक की उपस्थिति सेवा प्रदाता संस्था द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। मृतक संबंधी समस्त विवरण सेवा प्रदाता संस्था द्वारा संधारित किया जाएगा, जिसकी ऑनलाइन एंट्री की जायेगी। शव वाहनों की निर्धारित चिकित्सालयों पर उपलब्धता की सतत् निगरानी की जाएगी। शव वाहन चालक द्वारा शव वाहन से दी गई सेवाओं का विवरण लॉग-बुक में संधारित किया जाएगा, जिसका सत्यापन सम्बंधित शासकीय स्वास्थ्य संस्था के प्रभारी द्वारा प्रतिदिन किया जायेगा।