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सीहोर (एमपी): 5 हजार की रिश्वत मांग रहा वन विभाग का बाबू सस्पेंड, वायरल आडियो को संज्ञान में लिया था डीएफओ ने

हाईकोर्ट आदेश के बाद वापस ज्वाइन किया था श्रीमती अभिलाषा जैन ने...

सीहोर (एमपी): 5 हजार की रिश्वत मांग रहा वन विभाग का बाबू सस्पेंड,
वायरल आडियो को संज्ञान में लिया था डीएफओ ने

सीहोर,19 जून 2025
एमपी मीडिया पॉइंट

पिछले तीन दिनों से सीहोर फॉरेस्ट आफिस में पदस्थ एक बाबू का ऑडियो वायरल हो रहा था जिसे डीएफओ एमएस डावर ने सज्ञान में लेकर जांच एसडीओ को सौंपी थी। जांच के बाद आज डीएफओ मगनसिंह डाबर ने दोषी पाये गए स्थापना कक्ष के बाबू को निलम्बित कर दिया।

यह है पूरा मामला

दरअसल सीहोर वन विभाग में पदस्थ एक महिला कर्मचारी के पति ने स्थापन में पदस्थ बाबू से फोन पर बातचीत करते हुए कहा कि, मेरी पत्नी को रिलीव करने के लिये आप पांच हजार रुपये मांग रहे हैं। जो अधिक हो जाएंगे। अनुकंपा नियुक्ति के समय आपने 25 हजार रुपये मांगे तो हमने दिये।मेंने जैसे-तेसे तो ट्रांसर्फर कराया है। …….

खासबात यह कि ऑडियो ओरिजिनल पाया गया, सहायक वर्ग- 3 क्लर्क श्रीमती अभिलाषा जैन से स्थापन में पदस्थ बाबू प्रहलाद सिंह माहेश्वरी द्वारा रिलीव करने लिए पांच हजार रुपये मांगे जा रहे थे। जिसके जांच उपरांत डीएफओ एमएस डावर द्वारा बाबू प्रहलाद सिंह को निलम्बित कर दिया गया है।

बता दें कि श्रीमती अभिलाषा जैन ने वन विभाग सीहोर में सहायक वर्ग- 3 के पद पद पर सन् 2015 से सर्विस कर रहीं थीं। किंतु सीपीसीटी परीक्षा सन् 2025 तक उत्तीर्ण नहीं कर पाने के कारण उन्हें गत 16 मई 2025 को टर्मिनेट कर दिया गया था।
इस निर्णय के विरुद्ध उन्होनें अधिवक्ता राजेश शर्मा के मार्फत उच्च न्यायालय जबलपुर में एक याचिका दायर की थी। जिसकी सुनवाई के बाद 16 मई 2025 के टर्मिनेशन आदेश को निरस्त कर दिया था और सीपीसीटी का काम न हो के पद पर नियुक्ति करने का आदेश पारित करते हुए कर्मचारी के पक्ष में फैसला दिया था।

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