सीहोर : इस कम्पनी की फ़फूंदनाशक दवाई के विक्रय पर लगाई रोक.., जिले की सीमा से बाहर उर्वरकों का निर्यात भी प्रतिबंधित
प्रशासनिक फैसले...

कृषि विभाग ने अब उठाया प्रभावी कदम : अमानक फफूंदनाशक दवा बनाने वाली कंपनी यूनिवर्सल एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज के सभी उत्पाद सीहोर जिले में प्रतिबंधित
सीहोर, 11 जुलाई, 2025
एमपी मीडिया पॉइंट
कृषि विभाग ने अब किसानों के हक में प्रभावी कदम उठाते हुए अमानक फफूंदनाशक दवा सुपर 709 बनाने वाली कंपनी यूनिवर्सल एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज की सभी कीटनाशक, फफूंदनाशक दवाओं सहित सभी उत्पादों की जिले में बिक्री, भंडारण, वितरण और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ ही किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक अशोक कुमार उपाध्याय ने इस संबंध में विभाग के संचालक को दवा की बिक्री को संपूर्ण राज्य में प्रतिबंधित करने के लिए पत्र भी लिखा है।
उल्लेखनीय है कि इस कंपनी द्वारा उत्पादित फफूंदनाशक “SPUR 709′ के उपयोग के संबंध में किसानों द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है। किसानों ने बताया है कि इस दवा के प्रयोग के बाद सोयाबीन की फसल में अंकुरण के उपरांत फसल की बढ़वार नहीं हुई और अवरूद्ध विकास के कारण पूरी फसल नष्ट हो गई। जिससे किसानों को भारी आर्थिक हानि हुई है। निर्माता कंपनी को किसानों की समस्या के निराकरण के लिए कई बार संपर्क किया गया, पर कंपनी ने कोई रुचि नहीं ली। विभाग द्वारा शिकायतों के परीक्षण एवं क्षेत्रीय निरीक्षण के बाद यह दवा संदिग्ध गुणवत्ता की प्रतीत हुई है। इसके साथ ही कंपनी ने कीटनाशी अधिनियम का भी उल्लंघन किया है। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए यह इस दवा ‘SPUR 709 को बनाने वाली कंपनी यूनिवर्सल एग्रो केमिकल इंडस्ट्रीज पर कार्रवाई की गई है।
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के उपसंचालक अशोक कुमार उपाध्याय द्वारा कंपनी की दवा SPUR-709 के साथ ही कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले सभी उत्पादों की बिक्री, भंडारण, वितरण और उपयोग को जिले की सीमा में प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके साथ ही जिले के सभी अधिकृत कृषि आदान विक्रेताओं, फर्मों, थोक एवं फुटकर व्यापारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे इस आदेश का कढ़ाई से पालन करें।
जिले की सीमा के बाहर उर्वरकों का निर्यात प्रतिबंधित
सीहोर, 11 जुलाई, 2025,
एमपी मीडिया पॉइंट
जिले में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने एवं किसानों को समय पर आवश्यक मात्रा में उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उर्वरकों का जिले से बाहर अनियमित रूप से स्थानांतरण एवं निर्यात प्रतिबंधित कर दिया गया है।
जिले के सभी उर्वरक आदान विक्रेताओं को निर्देश दिए गए हैं कि जिले की राजस्व सीमा के बाहर उर्वरकों का निर्यात न किया जाए। यदि किसी विशेष परिस्थिति में उर्वरकों का जिले से बाहर स्थानांतरण आवश्यक हो तो कृषि विभाग के उपसंचालक से पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।