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नवीन कानून के सम्बन्ध में 01 जुलाई को होगा जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

जागरूकता कार्यक्रम

नवीन कानून के सम्बन्ध में 01 जुलाई को होगा जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

सीहोर, एमपी मीडिया पॉइंट

सीहोर,30 जून,2024

भारतीय दण्ड संहिता 1860 के स्थान पर अब भारतीय न्याय संहिता 2023 , दण्ड प्रक्रिया संहिता 1975 के स्थान पर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एव इडियन एवीडेन्स एक्ट 1872 के स्थान पर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जो 01 जुलाई 2024 को नए स्वरूप में लागू होने जा रहा है।

जिले की पुलिस के सभी थानो द्वारा मीडिया, प्लेक्स एव जनसंवाद के माध्यम से नागरिकों को नये कानून के सम्बन्ध में जागरूक किया जा रहा है। इसके लिए 01 जुलाई को जन जागरूकता कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। जिससे लोगो को नये कानून के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके । पुलिस के सभी थानों में नये कानून के जानकारी के लिए पोस्टर एवं बैनर लगाए गए हैं, जिसमें नए कानूनों को आसानी से समझाया जा सके। जिले के समस्त अनुभाग, थानों, चौकियों में पदस्थ अधिकारियों एव कर्मचारियों को विभिन्न सेमिनार के माध्यम से नये कानुन के सम्बन्ध में प्रशिक्षित किया गया है।

जिले के सभी थानो/चौकियों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में नगर, ग्राम रक्षा समिति के सदस्य, स्कूल, कॉलेज संचालक, आगनवाडी कार्यकर्ता, वरिष्ठ नागरिक, सेवानिवृत्त कर्मचारी- जनप्रतिनिधी पार्षद, सरपंच , बार एसोसिएशन के सदस्य, प्रशासनिक अधिकारी सहित स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं को आमत्रित किया गया है।

आम जन तक पहुँचाएं नए स्वरूप में लागू किए गए कानून की जानकारियाँ- मुख्यमंत्री डॉ. यादव

वीडियो कांफ्रेंस द्वारा सभी जिलों को दिए गए निर्देश

सीहोर,30 जून,2024

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल से देश में गुलामी की निशानियों को समाप्त करने के लिए विभिन्न कार्य हो रहे हैं। इस क्रम में एक जुलाई से देश में अनेक कानून नये स्वरूप में लागू होंगे। दंड के स्थान पर न्याय का महत्व बढ़ें एवं भारतीय नागरिकों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों की रक्षा हो सके, इस चिंतन से तीन विधेयक निरस्त कर नए दंडनीय विधेयक लाए गए हैं। आम जन तक इनकी जानकारी पहुँचाने के सभी प्रयास किए जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव आज वी़डियों कान्फ्रेंसिंग से प्रदेश के सभी कलेक्टर्स, कमिश्नर्स, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि अंग्रेजों के समय से चले आ रहे ऐसे विधेयक एवं अधिनिय़म में भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (1898), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आमजन को विभिन्न सेमीनार और वेबीनार के माध्यम से भी इन कानूनों की जानकारी प्रदान की जाए। अभियान संचालित कर नये कानूनों की जानकारियों को प्रचारित किया जाए।

वीडियो कांफ्रेंस में पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना ने बताया कि प्रदेश के सभी 982 थानों में नए कानूनों की जानकारी देने के लिए विशेष कार्यक्रम भी एक जुलाई को हो रहे हैं। पुलिस कर्मियों को इनका विस्तृत विवरण प्रदान किया गया है। पूर्व में नए कानूनों से संबंधित प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं।

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