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सीहोर: बच्चों के हत्यारे पिता को आजीवन , सश्रम कारावास

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सीहोर: बच्चों के हत्यारे पिता को आजीवन , सश्रम कारावास

सीहोर, एमपी मीडिया पॉइंट

अपर सत्र न्यायाधीश डॉ वैभव विकास शर्मा की अदालत ने अपने दो मासूम बच्चों को लेकर नर्मदा नदी में कूदने वाले “पिता” को सुनाया आजीवन सश्रम कारावास का फैसला

न्यायालय एवं पैरवीकर्ता का नामः

डॉ वैभव विकास शर्मा अपर सत्र न्यायालय बुधनी जिला सीहोर पंकज रघुवंशी अपर लोक अभियोजक बुधनी जिला सीहोर ,

आरोपी का नाम:- राजेश अहिरवार पिता हरगोविन्द अहिरवार आयु 32 वर्ष निवासी गुंदरई थाना सोहागपुर जिला नर्मदापुरम

घटना का संक्षिप्त विवरण :-

फरियादी सूरजसिंह अहिरवार ने थाना उपस्थित होकर दिनांक 04/06/2022 को इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि वह ग्राम बोहा मुरारी में रहकर मेहनत मजदूरी का काम करता है ममता बाई मेरी भतीजी है जिसकी शादी गुंदरई सोहागपुर के राजेश अहिरवार से 5-6 साल पहले हुई थी दोनों के संसर्ग से दो बच्चे ओमवती उर्फ पूनम 04 साल एवं बेटा सार्थक 02 साल है राजेश और ममता के बीच 3-4 दिन पहले झगडा गुंदरई में घर पर ही हआ था जिस पर राजेश ने ममता के पैर में रॉड मार दी थी जिससे ममता उस दिन से ही संजीवनी अस्पताल में भर्ती थी। दिनांक 03/06/2022 को दोपहर 04.00 बजे राजेश हॉस्पिटल से यह बोलकर कि तूने अपने मायके वालों को कुछ बताया तो बच्चों को मारकर खुद भी मर जाऊंगा और दोनों बच्चों पूनम उर्फ ओमवती और सार्थक को लेकर चला गया था जिसकी रिपोर्ट हमने कोतवाली थाना होशंगाबाद में की थी। रात को 8 बजे करीब हमें सूचना आई कि राजेश बच्चों को लेकर नर्मदा ब्रिज से कूद गया है राजेश तो बच गया है पर दोनों बच्चे नहीं मिले इस पर राजेश को देखने हॉस्पिटल पहुंचे थे दिनांक 04/06/2022 को सुबह 07 बजे मैं और मेरे परिवार के अन्य लोग नर्मदा ब्रिज के नीचे बुदनी बच्चों को ढूंढने पहुंचे थे जहां पुलिस ने ट्राईडेंट इंटेक बेल के पास नर्मदा नदी से दोनों बच्चों की लाश बरामद हुई वहीं पर हमें ऑटो चालक राजा मंसूरी भी मिला जिसने बताया कि मैं कल शाम को 7.30-08.00 बजे के बीच ब्रिज से गुजर रहा था तो राजेश ने पूनम उर्फ ओमवती व सार्थक को लेकर कूदा उसके दोनों नातिन सार्थक और पूनम उर्फ ओमवती की मौत पानी में डूबने से हो गयी है दोनों बच्चों को राजेश ने मारा है उक्त रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण को चिन्हित श्रेणी में रखा गया । प्रकरण की विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन द्वारा अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त राजेश अहिरवार ने अपने दोनों बच्चे पूनम उर्फ ओमवती व पुत्र सार्थक को लेकर नर्मदा नदी से कूद गया था जिस कारण दोनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी माननीय विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी राजेश अहिरवार को दोषी पाते हुए धारा 302 आजीवन सश्रम कारावास एवं 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी 
पंकज रघुवंशी अपर लोक अभियोजन बुधनी जिला सीहोर द्वारा की गई।

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