
किसानों को चूना लगा रहे प्रतिष्ठानों का लायसेंस निलंबित
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निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने वाली दुकान का लाइसेंस निलंबित
सीहोर, 18 जुलाई, 2025
एमपी मीडिया पॉइंट
निर्धारित दरों से अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने पर बिलकिसगंज झागरिया स्थित दुकान मेसर्स धान्वी सीडस एण्ड पेस्टीसाईडस पर कार्रवाई की गई है और दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। इस दुकान द्वारा यूरिया एवं डीएपी उर्वरकों निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बेचने की शिकायत प्राप्त हुई थी। प्राप्त शिकायत के अनुसार इस दुकान द्वारा 320 रूपये प्रति बोरी की दर से यूरिया एवं 1800 रूपये प्रति बोरी की दर से डीएपी की बिक्री की गई और 2440 रूपये की राशि वसूल की गई है।
उल्लेखनीय है कि इस संबंध में शिकायत मिलने पर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा संबंधित विक्रेता की दुकान का निरीक्षण किया गया और जांच की गई। जांच के दौरान विक्रय दरों में अनियमितता पाई गई। अनियमितताएं पाए जाने पर आगामी आदेश तक इस दुकान पर उर्वरक एवं कीटनाशकों का विक्रय पूर्णत प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही दुकान का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया है।
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अमानक बीज बेचने वाले बीज विक्रय केंद्र का लाइसेंस निलंबित
सीहोर, 18 जुलाई, 2025
एमपी मीडिया पॉइंट
सीहोर के लुनिया चौराहा स्थित मेसर्स कृषक समर्थ एग्री क्लीनिक बीज विक्रय केन्द्र पर अमानक बीज बेचने पर कार्रवाई की गई है और इस बीज विक्रय केंद्र का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
उल्लेखनीय है कि इस दुकान द्वारा बीज विक्रय में नियमों एवं मापदंडों का उल्लंघन करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। दुकान द्वारा बेचे गए 20 क्विंटल सोयाबीन बीज (वैरायटी 1501 एवं 2433) में बुआई के बाद अपेक्षित स्तर का अंकुरण प्राप्त नहीं हुआ। किसानों को बीज से पर्याप्त अंकुरण नहीं मिल पाने के कारण व्यावसायिक एवं आर्थिक हानि हुई है। इसके साथ ही किसानों को बीज का हाथ से लिखा हुआ कच्च बिल भी प्रदान किया गया। इस संबंध में इस विक्रय केंद्र को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया पर कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। नियमों और प्रावधानों का उल्लंघन करने पर इस दुकान पर कई प्रासंगिक विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है।