सावधान पत्रकारों : पेड एवं फेक न्यूज की सतत मॉनिटरिंग
चुनाव आयोग का विधि अनुसार निर्णय
पेड एवं फेक न्यूज की सतत मॉनिटरिंग
प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी
तीन पारियों में 21 कर्मचारी रखेंगे पेड न्यूज पर नजर
सीहोर,31 अक्टूबर,2023
एमपी मीडिया पॉइंट
निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर कार्यालय के कक्ष क्रमांक 101 में मीडिया मॉनिटरिंग एवं सर्टिफिकेशन सेल प्रारंभ हो गया है। इस सेल में 21 अधिकारी कर्मचारी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया पर पेड न्यूज, फेक न्यूज और आचार संहिता के उल्लंघन पर 24 घण्टे नजर रखेंगे।
जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर प्रकाशित व प्रसारित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों, पेड न्यूज तथा फेक न्यूज पर नजर रखेगी। निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों को प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर विज्ञापन जारी करने के पहले कलेक्टर श्री प्रवीण सिंह की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय एमसीएमसी से अनुमति लेना होगा। एमसीएमसी की टीम पेड न्यूज की मॉनिटरिंग कर सत्यापन करते हुए व्यय लेखा की जानकारी प्रस्तुत करेंगी।
एमसीएमसी पेड न्यूज के मामलों में रिटर्निंग अधिकारी के माध्यम से अभ्यर्थी को नोटिस प्रदान किया जाएगा। उनका निर्धारित समय के भीतर प्राप्त उत्तर संतोषजनक होने पर पेड न्यूज का प्रकरण निराकृत माना जाएगा। अभ्यर्थी का जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर तथा जांच करने पर सही पाए जाने पर पेड न्यूज का खर्च उनके व्यय लेखा में जोड़ा जाएगा।
राज्यस्तरीय मीडिया मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ 24 घंटे संचालित
तीन पारियों में जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों की सतत मॉनिटरिंग
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषण के साथ ही 9 अक्टूबर से विधानसभा निर्वाचन 2023 की आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। विधानसभा निर्वाचन के दौरान पेड न्यूज संबंधी मामलों, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रिंट मीडिया में प्रकाशित एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल में प्रसारित खबरों की 24 घंटे सतत् मॉनिटरिंग/रिकॉर्डिंग की जा रही है। न्यूज मॉनिटरिंग एवं पेड न्यूज के मामलों सहित अन्य सभी कार्यों के लिये अपर संचालक डॉ. एच.एल. चौधरी को मुख्य नोडल अधिकारी बनाया गया है।