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आष्टा(एमपी) : शराब पीकर कार चलाना पड़ा महंगा, अदालत ने किया ₹10.500 का जुर्माना

सत्य मेव जयते

शराब पीकर कार चलाना पड़ा महंगा, अदालत ने किया ₹10.500 का जुर्माना♦

आष्टा(एमपी) : 25 जून 2025
एमपी मीडिया पॉइंट

शराब पीकर कार चलाना चालक को पड़ा भारी, मोटर व्हीकल एक्ट में कार जप्त , न्यायालय ने कार चालक पर 10500/- का जुर्माना किया गया है।

थाना आष्टा पुलिस ने 20 जून 2025 को शराब के नशे में कार चलाते हुए पाये जाने पर कार चालक सुधीर मेवाड़ा पिता रतन सिंह मेवाड़ा उम्र 36 वर्ष निवासी खेमपुर गुलरिया थाना आष्टा जिला सीहोर के विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार को जप्त कर प्रकरण दर्ज किया गया।

24 जून 2025 को न्यायालय आष्टा के द्वारा कार चालक सुधीर मेवाडा के विरुद्ध 10500/- रूपए का जुर्माना कर वसूला गया।

आष्टा पुलिस लगातार नागरिकों से अपील करती आ रही है कि वाहन चलाते समय शराब का सेवन न करे एवं यातायात नियमों को पालन करें लेकिन अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे। ऐसे में अब पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है।

आरोपी का नाम- सुधीर मेवाडा पिता रतन सिह मेवाडा उम्र 36 साल निवासी खेमपुर गुलरिया थाना आष्टा एवं जब्त की गई कार क्रमांक- MP 13, ZP 7939

निरीक्षक गिरीश दुबे, उपनिरीक्षक अविनाश भोपले, प्र.आरक्षक पवन वाडिवा, आरक्षक गोविन्द यादव एवं
थाना आष्टा के स्टाफ की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

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