नशे की हालत में नरसिंहगढ़ का व्यक्ति सीहोर में दौड़ा रहा था डम्फर, ₹66 हजार का अर्थदण्ड
क्राइम रिपोर्ट

नशे की हालत में नरसिंहगढ़ का व्यक्ति सीहोर में दौड़ा रहा था डम्फर, ₹66 हजार का अर्थदण्ड
सीहोर, 19 सितंबर 2025
एमपी मीडिया पॉइंट
दिनांक 08 सितंबर से 22 सितंबर 2025 तक विशेष अभियान संचालित करने के सम्बंध मे पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा निर्देश प्राप्त हुए थे। इसी के परिपालन मे दिनांक 17 सितंबर 2025 को पुलिस अधीक्षक सीहोर दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुनीता रावत और नगर पुलिस अधीक्षक डॉ.अभिनंदना शर्मा के मार्गदर्शन में यातायात प्रभारी सूबेदार बृजमोहन धाकड के नेतृत्व में यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग कर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत यातायात सम्बधी विशेष अभियान चलाया गया।
जानकारी अनुसार 17 सितंबर 2025 को एक डम्फर क्र.RJ17GB3029 का चालाक प्रतिबंधित क्षेत्र (नो एन्ट्री) मण्डी रेस्ट हाऊस चौराहा से शुगर फैक्ट्री चौराह होते हुए तहसील चौराहा से होते हुए इन्दौर नाका पहुँच गया।
वाहन चालक को मण्डी रेस्ट हाउस एवं शुगर फैक्ट्री चौराहा पर लगे ट्रेफिक जवानों द्वारा रोकने पर चालक द्वारा डम्फर नहीं रोका गया, बाद में इन्दौर नाके पर बैरिकेट लगाकर डम्फर को रोका गया। चालक नशे की हालत मे प्रतीत होने पर ब्रीथ एनालाइजर मशीन से उसे चैक किया गया तो एल्कोहल की पुष्टि हुई। बाद में वाहन चालक का नाम-पता पूछने पर अपना नाम संजू पंवार पिता नारायण पंवार उम्र 30 वर्ष निवासी मिट्ठपुर नरसिंहगढ़ बताया गया।
पुलिस ने वाहन को मौके पर जप्त कर सुरक्षित थाने खड़ा करवा दिया गया। वाहन चालक एवं वाहन स्वामी पर थाना यातायात में इस्तगासा क्र.2058/25 धारा 119/177,132/177,115/194(2),185,184,3/181,5/180 एमव्ही एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर चालान न्यायालय सीहोर मे पेश किया गया जो न्यायालय द्वारा वाहन चालक एवं वाहन स्वामी पर ₹66 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।