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बार-बार नाबालिग बेटी के साथ मुंह काला करता रहा कलयुगी बाप, आज मिली दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा

बलात्कारी बाप को आजीवन कारावास..

बार-बार नाबालिग बेटी के साथ मुंह काला करता रहा कलयुगी बाप,

आज मिली दुष्कर्म करने वाले आरोपी पिता को आजीवन कारावास एवं जुर्माने की सजा

शाजापुर,16 जुलाई 2025
एमपी मीडिया पॉइंट

न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट शाजापुर द्वारा आरोपी पिता को धारा 376 (3), 376(2)(एन), 376(2)(एफ) भादवि एवं 4(2) पॉक्सो में प्रत्येक धारा में आरोपी पिता को आजीवन कारावास एवं कुल ₹ एक लाख,2000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीडित प्रतिकर योजना के अंतर्गत पीड़िता को अपराध के परिणामस्वरूप हुई हानि/क्षति व पुनर्वास के लिए पृथक से एक लाख रूपये की राशि पीड़िता को अदा की जाने की अनुशंसा की गई।

अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश सोलंकी जिला शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 16 अप्रैल 2024 को पीड़िता ने अपने दादाजी के साथ थाना सुन्दरसी पर आकर स्वयं के पिता के विरूद्ध इस आशय की रिपोर्ट लिखाई की – जब वह बहुत छोटी थी, उसकी मम्मी शांत हो गई थी, तब से उसके दादा-दादी ने उसे पाला है, उसके पापा अलग रहते थे, लेकिन अभी कुछ दिनों से दादा-दादी वाले घर पर आकर रहने लगे थे।

रविवार दिनांक 14 अप्रैल 2024 को दोपहर करीबन 02: बजे वह झाडू निकाल रही थी, दादाजी भागवत सुनने गये थे, दादी बुआजी के घर रुकने गई थीं। उसके पापा घर पर थे, वह उसके पास आये और बोले, यहां आ, वह गई तो हाथ पकड़ा और उसे बैड पर सुला दिया और उसकी जैगिंग निकालकर उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया।

फिर उसने बोला कि किसी को बतायेगी तो तेरी ही इज्जत खराब होगी और फिर शराब पीने चले गये थे। कल भी सुबह जब दादाजी जातरा में चले गये थे, तब वह भी नए घर जा रही थी तो उसके पापा ने उसे जाने नहीं दिया, हाथ पकड़कर घर में ले आये और उसके पापा ने बैड पर सुला दिया और उसके साथ गंदा काम किया। फिर आज दिनांक 16 अप्रैल 2024 को सुबह करीबन 8:00 बजे जब वह रोटी बना रही थी, दादाजी गांव में गये थे तो उसके पापा ने फिर से उसके साथ जबरदस्ती गंदा काम बलात्कार किया। वह परेशान हो गई थी, तब उसने जब उसके दादाजी घर आये तो उन्हे हिम्मत करके सारी बात बता दी कि पापा ने लगातार तीन दिन से उसके साथ गंदा काम बलात्कार किया है, जिसके बाद उन्होंने बोला कि रिपोर्ट करने चल। जिसके बाद वह दादाजी के साथ थाना रिपोर्ट को आयी है।

अभियोक्त्री की उक्त सूचना पर से थाना सुन्दरसी पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।सम्पूर्ण अनुसंधान पश्चात आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र सक्षम न्यायालय में पेश किया था।
प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी उपनिदेशक अभियोजन सुश्री प्रेमलता सोलंकी जिला शाजापुर एवं रमेश सोलंकी अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला शाजापुर द्वारा की गई।
न्यायालय ने अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी को दण्डित किया।

राजेश शर्मा

राजेश शर्मा मप्र से प्रकाशित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के हिंदी दैनिक अख़बारों- दैनिक भास्कर नवभारत, नईदुनिया,दैनिक जागरण,पत्रिका,मुंबई से प्रकाशित धर्मयुग, दिनमान के पत्रकार रहे, करीब पांच शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में भी बतौर रिपोर्टर के हाथ आजमाए। वर्तमान मे 'एमपी मीडिया पॉइंट' वेब मीडिया एवं यूट्यूब चैनल के प्रधान संपादक पद पर कार्यरत हैं। आप इतिहासकार भी है। श्री शर्मा द्वारा लिखित "पूर्वकालिक इछावर की परिक्रमा" इतिहास एवं शोध पर आधारित है। जो सीहोर जिले के संदर्भ में प्रकाशित पहली एवं बेहद लोकप्रिय एकमात्र पुस्तक में शुमार हैं। बीएससी(गणित) एवं एमए(राजनीति शास्त्र) मे स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त करने के पश्चात आध्यात्म की ओर रुख किए हुए है। उनके त्वरित टिप्पणियों,समसामयिक लेखों,व्यंगों एवं सम्पादकीय को काफी सराहा जाता है। सामाजिक विसंगतियों, राजनीति में धर्म का प्रवेश,वंशवाद की राजसी राजनिति जैसे स्तम्भों को पाठक काफी दिलचस्पी से पढतें है। जबकि राजेश शर्मा खुद अपने परिचय में लिखते हैं कि "मै एक सतत् विद्यार्थी हूं" और अभी तो हम चलना सीख रहे है..... शैलेश तिवारी

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